गाजियाबाद जयपुरिया बिल्डर से जुड़े मामले में अधिवक्ता हिमांशु शर्मा ने कथित धोखाधड़ी, ₹2 लाख की कंसल्टेंसी फीस का भुगतान न करने तथा धमकी दिए जाने के आरोप लगाते हुए थाना कविनगर, गाजियाबाद में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ लिखित तहरीर दी है।

अधिवक्ता का आरोप है कि उनसे लीगल एडवाइजरी एवं कंसल्टेंसी से संबंधित कार्य कराए गए, लेकिन निर्धारित फीस का भुगतान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, मामले में जयपुरिया नाम के कथित दुरुपयोग और धमकी दिए जाने से संबंधित आरोप भी लगाए गए हैं।
अधिवक्ता हिमांशु शर्मा ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।