बिल्डरों को DM का सख्त आदेश नहीं की फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री तो होगी कानूनी कार्यवाही

बिल्डरों को DM का सख्त आदेश नहीं की फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री तो होगी कानूनी कार्यवाही

नोएडा के बिल्डरों (Builders) के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है नोएडा के जिलाधिकारी ने बिल्डरों को सख्त आदेश दे दिया है। फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) को रजिस्ट्री में हो रही देरी और लगातार बढ़ती शिकायतों पर जिलाधिकारी (DM) मनीष कुमार वर्मा (Manish Kumar Verma) ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक अहम बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के 95 बिल्डर्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि 31 मई 2025 तक सभी पात्र फ्लैट्स की रजिस्ट्री पूरी करें, नहीं तो सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा।

तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिकारी, स्टांप और निबंधन विभाग (Registration Department) के वरिष्ठ अधिकारी, उप निबंधकगण और प्रमुख बिल्डर कंपनियों जैसे विहान ग्रीन्स, महागुन, एटीएस, अरिहंत इंफ्रा, रतन बिल्डटेक और देविका गोल्ड होम्स के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट संदेश दिया कि 9 मई 2025 तक जिन फ्लैट्स को ओसीसीसी (Occupancy Certificate cum Completion Certificate) और सब-लीज डीड मिल चुकी है, उनकी रजिस्ट्री हर हाल में 31 मई तक पूरी कर ली जाए।

अगर बिल्डर्स 15 दिनों के अन्दर रजिस्ट्री (Registry) प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो भारतीय स्टांप अधिनियम और रेरा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, जिन बिल्डर्स के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हुए, उनके खिलाफ भी प्रशासन जल्द सख्त कदम उठाएगा।

जिलाधिकारी ने फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) की शिकायतें खुद सुनीं और सभी उप निबंधकों को निर्देशित किया कि रजिस्ट्री से जुड़ी हर समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष कैंप भी आयोजित किए जाएंगे, जिसकी सूचना बिल्डर्स को दी जा चुकी है। प्रशासन के इस सख्त फैसले से अब तक सालों से रजिस्ट्री के इंतजार में फंसे हजारों खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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