ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने फ्लैट खरीदारों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए उन बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की है, जो फ्लैटों की रजिस्ट्री में देरी कर रहे हैं। शुक्रवार को हुई बैठक में प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने बिल्डरों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू नहीं की गई, तो उनके आवंटन रद्द कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने वाले बिल्डरों के भूखंडों का आवंटन निरस्त करके उन्हें आर्थिक अपराध शाखा के हवाले करने के आदेश दिए गए हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटाने की मंशा जताई है। इसी क्रम में, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बिल्डर विभाग को निर्देशित किया है कि वे फ्लैट खरीदारों के नाम रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तेजी लाएं। जिन बिल्डरों ने लापरवाही की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं।
एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने बताया कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर 21 दिसंबर को जारी शासनादेश का लाभ 98 परियोजनाओं को मिला। इनमें से 71 बिल्डरों ने 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी है और 9558 फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर ली है। अब तक 6624 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है, जबकि शेष रजिस्ट्री के लिए बिल्डरों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना किसी विलंब शुल्क के, अगले छह महीनों के भीतर रजिस्ट्री पूरी करें।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन बिल्डरों ने अब तक 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की है, उनके भूखंडों का आवंटन रद्द किया जाएगा और प्राधिकरण उन्हें कब्जे में ले लेगा। इसके अलावा, इन परियोजनाओं की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी जाएगी और सरकार से इनका फॉरेंसिक ऑडिट कराने की सिफारिश की जाएगी।
इस बैठक का उद्देश्य केवल खरीदारों के हक की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि बिल्डरों को उनके दायित्वों का पालन कराने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। प्राधिकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि खरीदारों के साथ अन्याय करने वाले बिल्डरों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी।
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