ग्रेनोवेस्ट की सुपरटेक इकोविलेज 1 सोसाइटी में AOA चुनाव प्रक्रिया

ग्रेनोवेस्ट की सुपरटेक इकोविलेज 1 सोसाइटी में AOA चुनाव प्रक्रिया

इकोविलेज 1 में AOA गठन प्रक्रिया के संबंध में निर्वाचन अधिकारी के साथ इकोविलेज 1 निवासियों कि मीटिंग हुई

इकोविलेज 1 में AOA के चुनाव के संबंध में निर्वाचित चुनाव अधिकारी श्रीमान आशीष कुमार मौर्या (सहायक निदेशक मतस्य, गौतमबुद्ध नगर) और उनकी टीम द्वारा 9 सितंबर 2025 को शाम 06:45 बजे इकोविलेज 1 के क्लब 2 में निवासियों के साथ मीटिंग हुई। आपसभी को अवगत हो कि इकोविलेज 1 में AOA चुनाव और गठन कि प्रक्रिया डिप्टी रेजिस्टार के 23 अगस्त 2025 के आदेश के साथ शुरू हुई है। मीटिंग में काफी संख्या में इकोविलेज 1 के निवासियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग बहुत ही सौहार्द पूर्ण माहौल में हुई। निर्वाचन अधिकारी ने AOA चुनाव से संबंधित निवासियों के सभी सवालों का नियम पूर्वक उत्तर दिया। निर्वाचन अधिकारी द्वारा मीटिंग में निम्नलिखित बातें स्पष्ट कि गई।

(a) AOA गठन कि प्रक्रिया AOA के बाय लॉज के अनुसार होगी।

(b) सभी रेजिस्ट्री और बिना रेजिस्ट्री वाले फ्लैट ऑनर्स जिनके पास अलॉटमेंट लेटर/ पजेसन लेटर और NOC/NDC है, वो ID प्रूफ के साथ AOA के मेंबरशिप और वोट देने के अधिकारी होंगे।

(c) फ्लैटस् के संयुक्त स्वामित्व कि स्थिति में वोटिंग का अधिकार केवल प्रथम स्वामित्व मालिक को ही होगा।

(d) प्रॉक्सी वोटिंग नहीं होगी।

(e) कॉमर्शियल स्वामित्व का व्यक्ति वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

(f) किरायेदार वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

(g) फ्लैट मालिक के वोट कि अहमियत (वेटेज) फ्लैट के स्क्वायर् फीट एरिया के आधार पर निर्धारित होगी।

(h) CAM में डिफ़ॉल्टर मकान मालिक को, डिफ़ॉल्टर घोषित करने के पहले, बकाया राशि जमा करने का एक समय दिया जायेगा, उसके बाद AOA के मेंबरशिप कि अहर्ता के साथ वो मेंबरशिप और वोटिंग के अधिकारी हो सकेंगे।

इन सभी मुख्य बिन्दुओं को समाहित कर निर्वाचन अधिकारी द्वारा इकोविलेज 1 के AOA के चुनाव के लिए एक अधिसूचना जारी कि जायेगी।

Delhi NCR