उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट लागू होने पर फ्लैट बायर्स एसोसिएशन नेफोमा के अध्यक्ष अन्नू खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किया धन्यवाद देते हुए कहा कि लिफ्ट एक्ट लागू होने से सैकड़ो सोसायटी में रह रहे लाखों निवासियों को इसका फायदा मिलेगा ।
उत्तर प्रदेश में अब लिफ्ट एक्ट लागू हो गया है लिफ्ट एक्ट में बिना पंजीकरण के नहीं लगाया जा सकेगा लिफ्ट और एस्केलेटर, लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए बिल्डरों को पंजीकरण कराना आवश्यक होगा पहले लगे लिफ्ट और एस्केलेटर का 6 माह में पंजीकरण करना होगा पंजीकरण उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम 2024 मंजूरी मिलने से हादसा होने पर पीड़ित को मुआवजा देना होगा और सालाना रखरखाव की व्यवस्था भी करनी होगी कैबिनेट बोर्ड सरकुलेशन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंजूरी दे दी है
इससे नोएडा ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक्सप्रेसवे की सैकड़ो सोसाइटी में रह रहे लाखों फ्लैट निवासियों को फायदा मिलेगा आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों से लिफ्ट में फसने, लिफ्ट गिरने यहां तक लिफ्ट में मौत तक हो गई थी जिसके लिए नेफोमा फ्लैट बायर्स एसोसिएशन व स्थानीय सोसाइटी निवासियों ने लिफ्ट एक्ट लागू करने के लिए काफी प्रयास किया इस संदर्भ में स्थानीय विधायक ने विधानसभा में मुद्दा उठाया और अंततः आज पूरे उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट लागू कर दिया गया